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Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Mon, 07 Oct 2024 10:12 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 07 Oct 2024 10:12 PM IST
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हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना धौलाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 15 फरवरी 2022 को घर से सब्जी लेने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में लाला उर्फ संदीप निवासी गांव करनपुर जट्ट ने उसे रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसके परिजनों के मौके पर आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी लाला उर्फ संदीप को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना धौलाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 15 फरवरी 2022 को घर से सब्जी लेने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में लाला उर्फ संदीप निवासी गांव करनपुर जट्ट ने उसे रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसके परिजनों के मौके पर आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
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पुलिस ने मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी लाला उर्फ संदीप को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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