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Hapur News: घी, दूध और पनीर के नमूने फेल, 4.66 लाख का लगा जुर्माना

Fri, 04 Oct 2024 10:54 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 04 Oct 2024 10:54 PM IST
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sample fail of milk and ghee
हापुड़। त्योहारी सीजन में लिए गए खाद्य पदार्थों के अधिकतर नमूने जांच में फेल आए हैं। इसमें घी, दूध, पनीर, बूंदी के लड्डू, चीनी, बेसन और सरसों के तेल भी शामिल है। सभी 20 मामलों में कार्रवाई करते हुए एडीएम संदीप कुमार की न्यायालय ने 4.66 का जुर्माना लगाया है।
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सहायक आयुक्त द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम कस्तला कासमाबाद में सुभाष के यहां से पनीर के नमूने में मिलावट आने पर दस हजार, दिल्ली रोड पर आईटीआई के निकट गोयल इंडस्ट्रीज के यहां से कच्ची घानी सरसों के तेल के नमूने में मिलावट मिलने पर 50 हजार, गढ़ चौक नवीन मंडी में रविंद्र यादव के स्वर्ग आश्रम रोड हापुड़ स्थित देवेंद्र टी स्टॉल से मिश्रित दूध पर 25 हजार, ग्राम सौलाना में खोया का नमूना फेल आने पर सतीश कुमार पर 25 हजार, आकाशदीप स्वीट्स गढ़ चौपला से लिए खोया के नमूने के मामले में अजय कुमार पर 20 हजार व सफेद छैना का रसगुल्ला फेल आने पर 20 हजार, गोयल स्वीट्स पिलखुवा के यहां से लिया गया बूंदी के लड्डू का नमूना फेल आने पर हरिओम पर 25 हजार, गढ़ के आदर्शनगर में तपन ब्रांड का नमूना फेल आने पर ओमप्रकाश पर 25 हजार, गढ़ में श्री बालाजी ट्रेडर्स मेरठ रोड मंडी जवाहर गंज में खुले सरसों के तेल में मिलावट मिलने पर सचिन गुप्ता पर 25 हजार, सिंभावली के ग्राम टोडलपुर में पनीर में मिलावट पर अहसान अली पर 20 हजार व जमीर पर भी 20 हजार, सनराइज मल्टी स्टोर फ्री गंज रोड हापुड़ में चीनी का नमूना फेल आने पर अंकुर सिंहल पर 20 हजार, पिलखुवा के अशोकनगर निवासी नईम अब्बासी पर पाश्चयुराईज्ड फुल क्रीम मिल्क पर 25 हजार, मोहम्मद पीरबाउद्दीन निवासी इलियास की नई आबादी स्थित मिठाई की दुकान के सफेद छैना रसुगल्ला के मामले में 20 हजार और गढ़ के बदरखा निवासी अब्दुल्ला की परचून की दुकान से लिए गए बेसन का नमूना फेल आने पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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बाइक पर दूध आपूर्ति करने वालों के नमूने सबसे अधिक फेल

बाइक पर दूध आपूर्ति करने वाले मनोज कुमार पर 20 हजार, भैंस का दूध आपूर्ति करने वाले हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम घुंघराला में मोहम्मद अली पर 25 हजार, ग्राम भाेवापुर निवासी रोहित कुमार पर 25 हजार, ग्राम बड़ौदा सिहानी निवासी मोहम्मद कैफ पर 25 हजार, ग्राम अमीपुर निवासी गोलू त्यागी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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छापा मारकर लिए छह नमूने

कुट्टू और सिंघाड़े का आटा खुले में बेचने पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने अलग-अलग स्थानों से छह नमूने लिए। सनराइज मल्टी स्टोर फ्री गंज रोड से कुट्टू का आटा एवं गिरी का एक-एक नमूना लिया है। साथ ही नौ किलो कुट्टू का आटा मौके पर ही प्रतिबंधित किया गया। गढ़ के दहरा कुटी में तोमर किराना स्टोर से शमा के चावल, बहादुरगढ़ में अशोक किराना स्टोर से कुट्टू का आटा व गुरु किराना स्टोर से कुट्टू की गिरी तथा धौलाना एनटीपीसी रोड पर अंशु मन्नू किराना स्टाेर से शमा के चावल का नमूना लिया गया है।




बिना अनुमति के नहीं बेच सकते कुट्टू और सिंघाड़े का आटा --

सहायक आयुक्त द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि खुले में कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की बिक्री पर रोक है। इसलिए खाद्य कारोबारी खुले में इस आटे का विक्रय नहीं करेगा। अनुमति के बाद ही पैक्ड ब्रांडेड के आटे की बिक्री की जा सकती है। इसके बाद भी कोई आटे की बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई होगी।









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