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Hapur News: किशोर से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा

Mon, 14 Jul 2025 09:43 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Mon, 14 Jul 2025 09:43 PM IST
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rape from a boy
हापुड़। थाना सिंभावली क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव निवासी 12 वर्षीय किशोर से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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वर्ष 2022 में थाना सिंभावली क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उनका 12 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान गांव का ही विष्णु उनके पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। वहां आरोपी ने उनके पुत्र के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं विरोध करने पर आरोपी ने उनके पुत्र को पीटा और दरिंदगी करते हुए पुत्र के शरीर पर दांतों से काटा भी था।
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पुत्र को घर के बाहर न पाकर परिवार के लोग तलाश करते हुए शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुत्र ने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद वह पुत्र को साथ लेकर थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
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मामले में पुलिस में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सोमवार को आरोपी विष्णु को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़ित को बतौर प्रतिकर देय होगी। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा भी पीड़ित के पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि बतौर प्रतिकर देय होगी।
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