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Hapur News: नाबालिग के अपहरण और छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा
Mon, 11 Aug 2025 10:02 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 11 Aug 2025 10:02 PM IST
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हापुड़। किशोरी का अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देने के भी आदेश दिए हैं।
पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 11 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि उनकी 12 वर्षीय पुत्री दूध लेने गई थी। इसी दौरान किराए पर रहने वाला पवन उसे बुरी नीयत से पकड़कर ले गया। किशोरी के कपड़े फटे हुए थे और वह रोते हुए घर लौटी। उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। जब पीड़िता का पिता आरोपी के घर पहुंचा, तो पवन फरार हो चुका था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 11 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि उनकी 12 वर्षीय पुत्री दूध लेने गई थी। इसी दौरान किराए पर रहने वाला पवन उसे बुरी नीयत से पकड़कर ले गया। किशोरी के कपड़े फटे हुए थे और वह रोते हुए घर लौटी। उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। जब पीड़िता का पिता आरोपी के घर पहुंचा, तो पवन फरार हो चुका था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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