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Hapur News: जिले मेें 34 मिलावट खोरों पर 17.95 लाख रुपये का लगा जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jan 2024 01:17 AM IST
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Fine of Rs 17.95 lakh imposed on 34 adulterated cases in the district
हापुड़। जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा जोरों पर है। पिछले नौ माह में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में 111 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें 34 मिलावट के मामलों में कोर्ट ने 17.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि 31 मामलों को एसीजेएम कोर्ट में रेफर किया गया है। अधिकतर मामले दूध, दही, मिठाई, मावा से संबंधित हैं।
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पिछले नौ महीने में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जिले में समय समय पर अभियान चलाकर विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर नमूने एकत्र किए थे। इन नमूनों के परिणाम आने के बाद विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में कुुल 111 वाद दायर किए गए। जिनमें से सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाल ही में 34 मामलों में जुर्माना निर्धारित किया है। पांच मामलोंं में कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये पांच नमूने धौलाना स्थित गोमेज हेल्थकेयर से विभिन्न हेल्थ प्रोडक्ट के लिए गए थे। कुल मिलाकर इस प्रतिष्ठान पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा मोदीनगर रोड स्थित मनोज जरनल स्टोर का विभोर गोल्ड का रिफाइंडन पामोलिन का नमूना फेल होने पर 4 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुचेसर चौपला स्थित जिंदल स्वीटस और गढ़मुक्तेश्वर स्याना सदरपुर रोड स्थित मानव फूड वनस्वती ऑयल का नमूना फेल होने पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पिलखुवा में बेकरी वाली गली में संजय मित्तल के केक का नमूना फेल होने पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गढ़मुक्तेश्वर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के सामने आयूष किराना स्टोर पर कुट्टू के आटे व गांव उपैड़ा स्थित सुशील डेयरी पर मिश्रित दूध के नमूने फेल होने पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कोठीगेट आहता स्थित न्यू प्रकाश डेयरी पर दही, रेलवे रोड साकेत स्थित मुकेश नामदेव के यहां कुट्टू के आटा, पिलखुवा मंडी रमपुरा रोड स्थित रहीसुद्दीन के यहां से बेसन का, गांव घुंघराला हापुड़ में नौशाद के यहां से मिश्रित दूध, रेलवे रोड पर विजय कुमार राकेश कुमार के यहां कुट्टे का आटा, रेलवे रोड जैन स्वीट्स से डूडा बर्फी व गांव अकड़ौली निवासी संदीप सिंह के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 31 मामलों को एसीजेएम कोर्ट के लिए रेफर किया गया है।
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सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में मिलावटी सामने बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। लगातार विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिसके नतीजन ये जुर्माने किए गए हैं।

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