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प्लॉट दिलाने के नाम पर 52 लाख ठगे
Updated Mon, 22 Jan 2018 12:05 AM IST
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प्लॉट दिलाने के नाम पर 52 लाख ठगे
हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला चाहशोर निवासी एक व्यक्ति को बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर निवासी प्रापर्टी डीलर ने सस्ता प्लाट दिलाने का झांसा देकर करीब 52 लाख रुपये की ठगी कर ली। प्लाट का बैनामा न होने पर जब पीड़ित ने रकम लौटाने की बात की तो डीलर ने व्यक्ति पर पिस्टल तान उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायालय ने आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
स्वर्ग आश्रम रोड़ स्थित मोहल्ला चाहशोर निवासी अजय कुमार शर्मा उर्फ अज्जू ने बताया कि गांव नली हुसैनपुर निवासी श्याम सुंदर शर्मा प्रॉपर्टी डीलर है। उसका काफी समय से पीड़ित के घर आना-जाना था। वर्ष 2012 में प्रापर्टी डीलर ने उसे प्लाट दिलाने का झांसा देकर उससे 52 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि प्लाट का बैनामा कराने की बात करने पर डीलर पीड़ित को टरकाता रहा। काफी समय बाद भी जब डीलर ने प्लाट का बैनामा नहीं कराया तो पीड़ित ने उससे अपनी रकम वापस करने को कहा।
इस पर आरोपी डीलर ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया। इस मामले में कुछ लोगों ने डीलर पर रकम वापस करने का दबाव बनाया तो डीलर ने पीड़ित को 52 लाख रुपये के चैक दे दिए। पीड़ित ने जब चैक बैंक में अपने खाते में डाल तो वह बाउंस हो गए। इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आरोपी प्रापर्टी डीलर श्याम सुंदर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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वरिष्ठ उपनिरीक्षक गोपाल शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला चाहशोर निवासी एक व्यक्ति को बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर निवासी प्रापर्टी डीलर ने सस्ता प्लाट दिलाने का झांसा देकर करीब 52 लाख रुपये की ठगी कर ली। प्लाट का बैनामा न होने पर जब पीड़ित ने रकम लौटाने की बात की तो डीलर ने व्यक्ति पर पिस्टल तान उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायालय ने आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
स्वर्ग आश्रम रोड़ स्थित मोहल्ला चाहशोर निवासी अजय कुमार शर्मा उर्फ अज्जू ने बताया कि गांव नली हुसैनपुर निवासी श्याम सुंदर शर्मा प्रॉपर्टी डीलर है। उसका काफी समय से पीड़ित के घर आना-जाना था। वर्ष 2012 में प्रापर्टी डीलर ने उसे प्लाट दिलाने का झांसा देकर उससे 52 लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि प्लाट का बैनामा कराने की बात करने पर डीलर पीड़ित को टरकाता रहा। काफी समय बाद भी जब डीलर ने प्लाट का बैनामा नहीं कराया तो पीड़ित ने उससे अपनी रकम वापस करने को कहा।
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इस पर आरोपी डीलर ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया। इस मामले में कुछ लोगों ने डीलर पर रकम वापस करने का दबाव बनाया तो डीलर ने पीड़ित को 52 लाख रुपये के चैक दे दिए। पीड़ित ने जब चैक बैंक में अपने खाते में डाल तो वह बाउंस हो गए। इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आरोपी प्रापर्टी डीलर श्याम सुंदर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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वरिष्ठ उपनिरीक्षक गोपाल शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।