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दहेज हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास

Wed, 20 Dec 2017 11:42 PM IST
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:42 PM IST
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दहेज हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास

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दहेज हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास
- जिला न्यायाधीश ने ससुर और देवरों को किया बरी
- दोषियों पर 35-35 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम पाठक ने दहेज के लाचल में विवाहिता की जलाकर हत्या करने वाले पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 35-35 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में जिला न्यायाधीश ने बेहद तल्ख टिप्पणी भी की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भाग सिंह भाटी ने बताया कि जिला अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र के गांव औंगीपुर निवासी भगवती प्रसाद ने अपनी पुत्री रजनी उर्फ प्रीती की शादी 15 अप्रैल 2012 को हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सबली निवासी राजा उर्फ राजकुमार से की थी। शादी के बाद से पति राजा, सास विमलेश अन्य ससुरालियों ने बाइक नहीं लाने पर उसके साथ मारपीट की और प्रताड़ित किया। कई बार विवाहिता ने अपने मायके पक्ष के लोगों को इस बात की जानकारी दी। लेकिन मायके पक्ष से कई बार कहने के बावजूद ससुरालियों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। शादी के दो महीने बाद सात जून 2012 को रजनी रसाई में खाना बना रही थी। तभी ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके ऊपर केरोसिन छिड़कर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में मृतका के पिता की ओर से ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पति राजा उर्फ राजकुमार फिलहाल जमानत पर बाहर था। जबकि सास विमलेश तभी से जेल में बंद है। बुधवार को जिला न्यायाधीश घनश्याम पाठक ने पति और सास को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 35-35 सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि ससुर और देवरों को बरी कर दिया है। इस मामले में नाबालिग नंद का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
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