फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Wed, 17 Jan 2018 12:12 AM IST
Updated Wed, 17 Jan 2018 12:12 AM IST
विज्ञापन
हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
विज्ञापन

-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम ने लगाया 6-6 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। थाना धौलाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई एक हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम वीना नारायन ने चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 6-6 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि धौलाना निवासी शाहिद अली ने थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसमें बताया गया था कि उसके पिता अहमद अली धौलाना बस स्टैंड पर किराये की दुकान करते हैं। 22 अगस्त, 2013 को दुकान पर चंद्रमोहन, ललित, पवन और रामकुमार किराया लेने पहुंचे। इस दौरान विवाद होने पर चारों आरोपियों ने उसके पिता के साथ अभद्रता कर दी। तभी दुकान पर उसका छोटा पुत्र वाहिद भी पहुंच गया। उसने गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू व अन्य हथियारों से पिता-पुत्र पर हमला कर दिया। हमले में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान वाहिद ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का भी मुकदमा पंजीकृत किया था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम वीना नारायन ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें इस हत्याकांड के लिए आजीवन कारावास और छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। चारों आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed