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Hapur News: अलग-अलग मामले में चार दोषियों को सुनाई सजा
Sat, 31 May 2025 10:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 31 May 2025 10:20 PM IST
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हापुड़। न्यायाधीश ने चोरी समेत चार अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
वर्ष 2023 में बाबूगढ़ पुलिस ने पुराना आवास विकास थाना काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर निवासी निखिल को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने निखिल को जुर्म इकबाल के आधार पर 500 रुपये के अर्थदंड व एक वर्ष सात माह 9 दिन के कारावास की सजा सुनी। अन्य मामले में वर्ष 2024 में हापुड़ नगर पुलिस ने रेलवे रोड घास मंडी निवासी करन को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने करन को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 8 माह 11 दिवस व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2017 में सिंभावली थाना पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में मोहल्ला जमाईपुरा बक्सर थाना सिंभावली निवासी हसीन को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने हसीन को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष 04 माह 21 दिन व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2024 में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गांव ईशापुरा निगोही जनपद शाहजहांपुर निवासी नन्हें को अवैध रूप से असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने नन्हें को जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष एक माह 15 दिन व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वर्ष 2023 में बाबूगढ़ पुलिस ने पुराना आवास विकास थाना काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर निवासी निखिल को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने निखिल को जुर्म इकबाल के आधार पर 500 रुपये के अर्थदंड व एक वर्ष सात माह 9 दिन के कारावास की सजा सुनी। अन्य मामले में वर्ष 2024 में हापुड़ नगर पुलिस ने रेलवे रोड घास मंडी निवासी करन को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने करन को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 8 माह 11 दिवस व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2017 में सिंभावली थाना पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में मोहल्ला जमाईपुरा बक्सर थाना सिंभावली निवासी हसीन को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने हसीन को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष 04 माह 21 दिन व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2024 में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गांव ईशापुरा निगोही जनपद शाहजहांपुर निवासी नन्हें को अवैध रूप से असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने नन्हें को जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष एक माह 15 दिन व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।