फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   court give decision

Hapur News: अलग-अलग मामले में चार दोषियों को सुनाई सजा

Sat, 31 May 2025 10:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Sat, 31 May 2025 10:20 PM IST
विज्ञापन
court give decision
हापुड़। न्यायाधीश ने चोरी समेत चार अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

वर्ष 2023 में बाबूगढ़ पुलिस ने पुराना आवास विकास थाना काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर निवासी निखिल को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने निखिल को जुर्म इकबाल के आधार पर 500 रुपये के अर्थदंड व एक वर्ष सात माह 9 दिन के कारावास की सजा सुनी। अन्य मामले में वर्ष 2024 में हापुड़ नगर पुलिस ने रेलवे रोड घास मंडी निवासी करन को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने करन को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 8 माह 11 दिवस व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2017 में सिंभावली थाना पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में मोहल्ला जमाईपुरा बक्सर थाना सिंभावली निवासी हसीन को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने हसीन को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष 04 माह 21 दिन व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2024 में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गांव ईशापुरा निगोही जनपद शाहजहांपुर निवासी नन्हें को अवैध रूप से असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने नन्हें को जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष एक माह 15 दिन व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed