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Hapur News: चेक बाउंस मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:06 PM IST
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Convict sentenced to two years in cheque bounce case
हापुड़। सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी को 35 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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नगर के मोहल्ला देवलोक कॉलोनी निवासी सरवचन सिंह ने बताया उनकी राज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। उन्होंने वर्ष 2018 में राजेंद्र कुमार निवासी पक्काबाग की फर्म दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी को विभिन्न तिथियों में करीब 21.15 लाख रुपये का धान विक्रय किया था। धान विक्रय की एवज में आरोपी राजेंद्र कुमार ने उन्हें करीब 21.15 लाख रुपये का चेक दिया था।
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उन्होंने चेक अपने बैंक खाते में लगाया जोकि पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद वह न्यायालय की शरण में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एक वाद दायर किया। न्यायालय एसीजेएम एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय असगर अली ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई।
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