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Hapur News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 10:57 PM IST
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Convict sentenced to five years in case of molestation of a minor.
हापुड़। न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट द्वितीय ने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने वर्ष 2023 में थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री किसी काम से घर से बाहर जा रही थी। तभी विकास नाम के युवक ने पुत्री को रोककर छेड़छाड़ की। आरोपी आए दिन इस तरह की हरकत करता था। इतना ही नहीं आरोपी उनकी पुत्री से अश्लील बातें भी करता था। इससे उनकी पुत्री का घर से निकलना दूभर हो गया था। उनकी पुत्री ने घर पहुंचकर आपबीती उन्हें बताई।
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इसके बाद पुत्री को साथ लेकर थाने पहुंचीं और शिकायत की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय अवनीश कुमार राय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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