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Hapur News: हत्या के प्रयास के तीन फरार आरोपियों के घर कुर्की के नोटिस चस्पा
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गढ़ के गांव नानपुर में फरार आरोपियों के घर नोटिस चस्पा करती पुलिस। स्रोत : पुलिस
गढ़मुक्तेश्वर। हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की। पुलिस ने गांव नानपुर स्थित आरोपियों के घर पहुंचकर कुर्की के नोटिस चस्पा किए और मुनादी कराते हुए निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी।
सीओ राहुल यादव ने बताया कि गांव नानपुर निवासी इरफान की तहरीर पर शाद, मासिर और शुएब के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के दौरान तीनों आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं।
उन्होंने न तो पुलिस जांच में सहयोग किया और न ही न्यायालय में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीओ ने बताया कि न्यायालय द्वारा कई बार तलब किए जाने के बावजूद आरोपी लगातार गैरहाजिर रहे। इसके बाद न्यायालय ने उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी किए।
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आदेश के अनुसार पुलिस टीम आरोपियों के घर पहुंची और विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्की के नोटिस चस्पा करने के साथ ही सार्वजनिक रूप से मुनादी भी कराई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि तीनों आरोपी 30 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो कानून के अनुसार उनकी चल एवं अचल संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।
सीओ का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार जारी हैं और न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि गांव नानपुर निवासी इरफान की तहरीर पर शाद, मासिर और शुएब के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के दौरान तीनों आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं।
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उन्होंने न तो पुलिस जांच में सहयोग किया और न ही न्यायालय में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीओ ने बताया कि न्यायालय द्वारा कई बार तलब किए जाने के बावजूद आरोपी लगातार गैरहाजिर रहे। इसके बाद न्यायालय ने उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई के आदेश जारी किए।
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आदेश के अनुसार पुलिस टीम आरोपियों के घर पहुंची और विधिक प्रक्रिया के तहत कुर्की के नोटिस चस्पा करने के साथ ही सार्वजनिक रूप से मुनादी भी कराई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि तीनों आरोपी 30 दिन के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो कानून के अनुसार उनकी चल एवं अचल संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।
सीओ का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार जारी हैं और न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।