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रहे सावधान! बिजली के बिल काउंटरों पर बिना कनेक्शन कटे न दें 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क
Updated Thu, 14 Sep 2017 11:48 PM IST
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सावधान! बिना कनेक्शन कटे न चुकाएं 300 रुपये शुल्क
-बिल काउंटरों पर उपभोक्ताओं से जबरन वसूला जाता है रि-कनेक्शन शुल्क
-प्रबंध निदेशक तक पहुंचा मामला, अफसरों को यह शुल्क न लेने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। बिजली निगम के बिल काउंटरों पर यदि विलंब से बिल जमा करने गए हैं और आपसे रि-कनेक्शन शुल्क की मांग की जा रही है तो कतई न चुकाएं। बिना कनेक्शन कटे यह शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। प्रबंध निदेशक ने शिकायतें मिलने पर अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, रि-कनेक्शन के नाम पर बिजली निगम उपभोक्ताओं को लाखों रुपये का चूना लगा रहा है। खासतौर पर नलकूप उपभोक्ता साल में एक बार बिल जमा करते हैं। ऐसे में कर्मचारी बिल जमा करते समय उनसे जबरन रि-कनेक्शन के नाम पर 300-500 रुपये तक की वसूली करते हैं। बाकायदा इसकी रसीद भी दी जाती है। लेकिन नियमों की बात करें तो बिना कनेक्शन यह शुल्क वसूलना अवैध है। इस मामले में उपभोक्ताओं ने अफसरों से शिकायत की थी। बहरहाल निगम के प्रबंध निदेशक ने अधिशासी अभियंताओं को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि बिना कनेक्शन कटे उक्त शुल्क न वसूला जाए। अधिशासी अभियंता सचिन कुमार का कहना है कि बिना कनेक्शन काटे रि-कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाता है। इस संबंध में वह कर्मियों को भी निर्देशित करेंगे, उपभोक्ता भी जागरूक हो जाएं।
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-बिल काउंटरों पर उपभोक्ताओं से जबरन वसूला जाता है रि-कनेक्शन शुल्क
-प्रबंध निदेशक तक पहुंचा मामला, अफसरों को यह शुल्क न लेने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। बिजली निगम के बिल काउंटरों पर यदि विलंब से बिल जमा करने गए हैं और आपसे रि-कनेक्शन शुल्क की मांग की जा रही है तो कतई न चुकाएं। बिना कनेक्शन कटे यह शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। प्रबंध निदेशक ने शिकायतें मिलने पर अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, रि-कनेक्शन के नाम पर बिजली निगम उपभोक्ताओं को लाखों रुपये का चूना लगा रहा है। खासतौर पर नलकूप उपभोक्ता साल में एक बार बिल जमा करते हैं। ऐसे में कर्मचारी बिल जमा करते समय उनसे जबरन रि-कनेक्शन के नाम पर 300-500 रुपये तक की वसूली करते हैं। बाकायदा इसकी रसीद भी दी जाती है। लेकिन नियमों की बात करें तो बिना कनेक्शन यह शुल्क वसूलना अवैध है। इस मामले में उपभोक्ताओं ने अफसरों से शिकायत की थी। बहरहाल निगम के प्रबंध निदेशक ने अधिशासी अभियंताओं को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि बिना कनेक्शन कटे उक्त शुल्क न वसूला जाए। अधिशासी अभियंता सचिन कुमार का कहना है कि बिना कनेक्शन काटे रि-कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाता है। इस संबंध में वह कर्मियों को भी निर्देशित करेंगे, उपभोक्ता भी जागरूक हो जाएं।
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