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महिला उत्पीड़न मामले में दोषी को एक साल का कारावास
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महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी को एक साल कारावास
दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। सत्र न्यायालय हमीरपुर ने महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी व्यक्ति को एक साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान संजय कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी गांव सरली, डाकघर चमनेड़ हमीरपुर के रूप में हुई है। महिला थाना हमीरपुर में आरोपी के खिलाफ महिला का उत्पीड़न और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 19 गवाह पेश हुए। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपों को सही ठहराते हुए दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत महिला का उत्पीड़न करने पर एक साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। सत्र न्यायालय हमीरपुर ने महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी व्यक्ति को एक साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान संजय कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी गांव सरली, डाकघर चमनेड़ हमीरपुर के रूप में हुई है। महिला थाना हमीरपुर में आरोपी के खिलाफ महिला का उत्पीड़न और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 19 गवाह पेश हुए। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपों को सही ठहराते हुए दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत महिला का उत्पीड़न करने पर एक साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।