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Hamirpur News: गैर इरादतन हत्या मामले पिता-पुत्र समेत छह दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

Thu, 23 Jul 2026 11:13 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 11:13 PM IST
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Six convicts, including a father and son, sentenced to eight years each in a culpable homicide case.
हमीरपुर। एफटीसी द्वितीय कोर्ट विशेष न्यायाधीश निर्जेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जानकारी के अनुसार राठ थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी भारत सिंह ने 27 मार्च 2024 को पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें उसने बताया था कि जब वह खेत पर रात के वक्त नौ बजे आराम कर रहा था, तभी गांव के ही लक्ष्मण पुत्र नन्दराम, सर्वेश पुत्र कमलापति, राहुल पुत्र कमलापति, विपिन पुत्र प्रेमचन्द्र, अमित कुमार पुत्र लक्ष्मण, अन्नू उर्फ ब्रजेंद्र पुत्र प्रेमचन्द्र उसकी झोपड़ी में आए और उसे गालियां देने लगे। मना किया तो उन्होंने डंडा व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गए।
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सुबह जब उसका बेटा राहुल आया तब पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर 27 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज की। घायल को अस्पताल भेजा गया, उपचार के दौरान भारत सिंह की मौत हो गई। उक्त मामले में चली सुनवाई के दौरान पेश किए साक्ष्य व गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषियों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ अन्य धाराओं को मिलाकर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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