फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   hamirpur news

किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त

Tue, 18 Jan 2022 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jan 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
hamirpur news
हमीरपुर। आठ माह पूर्व किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मां ने पिछले नवंबर 2021 में पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने परिवार के साथ मथुरा में गज्जू सेठ के भट्ठे पर मजदूरी का काम करती थी। उसके साथ 16 वर्षीय पुत्री भी काम करती थी। उसी ईंट भट्ठे पर गांव निवासी आरोपी बसंत भी मजदूरी करता था। बताया कि अप्रैल 2021 में भट्ठे पर आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया।
विज्ञापन

पीड़िता को धमकी दी कि किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा। डर वश पीड़िता ने किसी से कुछ नहीं बताया। जून माह में पीड़िता अपने परिवार के साथ अपने गांव आ गई। आरोपी भी गांव वापस आ गया और पुत्री को ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी बसंत की जमानत निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed