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सात वर्ष की जेल व 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई

Sat, 07 May 2022 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 11:15 PM IST
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने साढ़े सात वर्ष पूर्व घर से किशोरी को ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म में सात वर्ष कारावास व 55 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश सुनाया है। अर्थदंड अदा न कर पाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को 12 जुलाई 2014 को दी तहरीर में बताया था कि 11 जुलाई को वह व उसकी पत्नी दवा लेने राठ गए थे। घर में उसकी नाबालिग पुत्री अकेले थी। तभी गांव निवासी जीतेंद्र खंगार उसके घर आया और उसकी पुत्री को कहीं भगा ले गया। पीड़िता ने अदालत को दिए कलम बंद बयान में बताया था कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दुष्कर्म में सात वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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हमीरपुर। जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने 22 लाख कीमत के साबुन से भरा ट्रक चोरी करने में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि कानपुर के किदवई नगर निवासी रमेश मिश्रा ने 24 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। कहा था कि उसने 15 अप्रैल को ट्रक संख्या यूपी 79 टी 1392 में सुमेरपुर से हाजीपुर बिहार के लिए 1915 गत्ते साबुन लोड़ कराया था। इसकी कीमत 22 लाख 55 हजार 739 रुपये थी। ट्रक गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा। ट्रक के मालिक मोहित कुमार व चालक दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। बाद में पता चला कि चालक तनू उर्फ सुखेंद्र यादव, उसके मामा मलखान यादव, अभिषेक यादव व अज्ञात लोगों ने ट्रक में लदा पूरा माल गायब कर दिया। सभी आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस ने 26 अप्रैल को साबुन भरा ट्रक बिधनू के पास से बरामद किया था। अदालत ने जनपद चंदौली थाना सईयदराजा के परेवा गांव निवासी आरोपी जयप्रकाश व फतेहपुर के बकेवर थानाक्षेत्र के लाला बसगरा निवासी आरोपी मलखान यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। (संवाद)
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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि पठकाना निवासी पीड़िता प्रियंका निगम ने बताया कि उसकी शादी सात फरवरी 2018 को लखनऊ निवासी गौरव कुमार निगम के साथ हुई थी। ससुराल में सभी लोग दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। अदालत ने आरोपी सास गीता निगम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। (संवाद)
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