{"_id":"6398c34c68acf56f22513542","slug":"gangster-ke-mamle-ki-saza-hamirpur-news-knp73332718","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur News: गैंगस्टर के मामले में तीन को तीन - तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur News: गैंगस्टर के मामले में तीन को तीन - तीन साल की कैद
विज्ञापन
हमीरपुर। पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व प्रत्येक पर पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुस्करा थानाध्यक्ष अनिल कुमार राय ने तीन मई 2008 को मामला दर्ज कराते हुए बताया कि अर्जुन सिंह का एक संगठित गिरोह है। जिसने दो अप्रैल 2008 को अपने भाई ज्वाला सिंह, रामहेत व उदयभान सिंह के साथ मिलकर खड़ेही लोधन गांव निवासी सुनील कुमार की हत्या कर दी थी।
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह गिरोह कमजोर वर्ग के लोगों को आतंकित करके समाज में भय उत्पन्न करते हैं। इनके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
अदालत ने दोषी अर्जुन सिंह, ज्वाला व उदयभान सिंह को साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
मुस्करा थानाध्यक्ष अनिल कुमार राय ने तीन मई 2008 को मामला दर्ज कराते हुए बताया कि अर्जुन सिंह का एक संगठित गिरोह है। जिसने दो अप्रैल 2008 को अपने भाई ज्वाला सिंह, रामहेत व उदयभान सिंह के साथ मिलकर खड़ेही लोधन गांव निवासी सुनील कुमार की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह गिरोह कमजोर वर्ग के लोगों को आतंकित करके समाज में भय उत्पन्न करते हैं। इनके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
अदालत ने दोषी अर्जुन सिंह, ज्वाला व उदयभान सिंह को साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।