फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 25 Feb 2019 10:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 25 Feb 2019 10:15 PM IST
विज्ञापन
हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
हमीरपुर। थाना मझगंवा के सिकरौधा गांव में साढ़े तीन वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश में सिकरौधा गांव के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सोमवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं 23 हजार रुपये अर्थदंड देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया व रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मझगंवा थानाक्षेत्र के सिकरौधा गांव निवासी प्रेमनारायण अपने पिता मुकुंदीलाल व गुलाब सिंह के साथ पिछले नौ अगस्त 2015 की शाम करीब सात बजे झिन्नावीरा गांव में साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदकर वापस घर जा रहे थे। बताया कि पिता मुकुंदीलाल सब्जी का झोला लेकर आगे चल रहा था। जबकि उसका पुत्र प्रेमनारायण व गुलाब सिंह पीछे चल रहे थे। इस बीच गुगरवारा जंगल के रास्ते में गांव निवासी केश कुमार अपने दो अज्ञात साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था। हमलावरों ने उसके पिता मुकुंदीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी।
विज्ञापन

घटना के बाद पुत्र प्रेमनारायण व गुलाब सिंह जंगल में छिप गए। हत्या की रिपोर्ट दूसरे दिन मृतक मुकुंदीलाल के पुत्र प्रेमनारायण ने थाना मझगवां में केश कुमार व दो अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। साथ ही आरोपी केश कुमार को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में विवेचक ने अज्ञात लोगों को मुकदमे से हटाकर चार्जशीट अदालत में पेश की। इस हत्याकांड के पीछे दोषी केश कुमार के पारिवारिक चाचा नाथूराम की कई साल पहले कुल्हाड़ी से हत्या हुई थी, जिसमें मृतक मुकुंदीलाल को आरोपी बनाया गया था। इसी का बदला लेने की गरज से केशकुमार ने मुकुंदीलाल की हत्या कर दी। इस मामले की सुनवाई अदालत में शनिवार को हुई थी। तब अदालत ने सोमवार को सजा सुनाने का आदेश दिया था। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने केश कुमार पर हत्या दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने दोषी पर 23 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
-साढ़े तीन वर्ष पूर्व गोली मारकर की थी हत्या
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed