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लेह से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजीटिव
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हमीरपुर। जिला में कोरोना संक्रमण का एक और पॉजीटिव मामला सामने आया है। इसके साथ ही जिला में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 286 हो गई है, लेकिन इनमें से 270 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिला में इस समय एक्टिव मामलों की संख्या 13 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अर्चना सोनी ने बताया कि बुधवार शाम को प्राप्त रिपोर्ट में हमीरपुर तहसील के गांव मझोट डाकघर रोपा का 29 वर्षीय युवक कोरोना पॉजीटिव पाया गया है। वह 16 जुलाई को एक अन्य व्यक्ति के साथ लेह-लद्दाख से आया था और उसे गृह संगरोध में रखा गया था। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कोविड-19 केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
सराहकड़ के वार्ड नंबर 5 में बना कंटेनमेंट जोनहमीरपुर। कोरोना संक्रमण का पॉजीटिव मामला सामने आने पर हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर 5 में केवल हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे की दाईं ओर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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सराहकड़ के वार्ड नंबर 5 में बना कंटेनमेंट जोनहमीरपुर। कोरोना संक्रमण का पॉजीटिव मामला सामने आने पर हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर 5 में केवल हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे की दाईं ओर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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