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Hamirpur News: किशोरी से दुष्कर्म में 12 साल की कैद
Tue, 21 Mar 2023 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Tue, 21 Mar 2023 12:47 AM IST
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हमीरपुर। शौच को गई किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नीरज कुमार महाजन ने दोषी को 12 साल कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। 11 वर्ष पूर्व बिवांर थाने के एक गांव में हुई इस घटना की रिपोर्ट एसपी के आदेश पर दर्ज की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 मार्च 2013 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि वह ईंट भट्टे में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। 19 मार्च 2013 को वह घर आया था। उसी दिन शाम सात बजे उसकी 17 साल की बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई। इसके बाद वह लौटकर वापस नहीं आई। उसने व उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा है।
गांव के लोगों से जानकारी मिली कि गांव निवासी राममूर्ति का साला बिल्हाड़ी सुमेरपुर निवासी रामगोपाल उसे भगा ले गया है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने रामगोपाल को दोषी मान फैसला सुनाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांरा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 मार्च 2013 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि वह ईंट भट्टे में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। 19 मार्च 2013 को वह घर आया था। उसी दिन शाम सात बजे उसकी 17 साल की बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई। इसके बाद वह लौटकर वापस नहीं आई। उसने व उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा है।
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गांव के लोगों से जानकारी मिली कि गांव निवासी राममूर्ति का साला बिल्हाड़ी सुमेरपुर निवासी रामगोपाल उसे भगा ले गया है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने रामगोपाल को दोषी मान फैसला सुनाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।