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हत्या अभियुक्त को उम्रकैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Fri, 15 Dec 2017 07:29 PM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विशेष न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने गोला इलाके के रामपुर बघौरा निवासी अभियुक्त अशोक कुमार कौशिक को हत्या के मामले जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की सजाई सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि घटना 28 अक्टूबर 1995 की सुबह 6.45 बजे की है। रामपुर बघौरा गांव निवासी अरविंद कुमार कौशिक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दिन वादी के पिता शिवशंकर से आरोपियों ने डनलप हटा लेने के लिए कहा। शिवशंकर ने डनलप हटाने से मना कर दिया और कहा कि वह हमारी जमीन है। इस बात पर विवाद बढ़ गया। अभियुक्त अशोक कुमार बंदूक लेकर आए और वादी के पिता को गोली मार दी। नौकर गोधन सोनकर आया तो उसे भी गोली मार दी गई।
घायलावस्था में शिवशंकर को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर बंदूक छीनी और उसे लेकर थाने गए। कोर्ट में आरोपी ने रंजिशन फं साए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
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कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि घटना 28 अक्टूबर 1995 की सुबह 6.45 बजे की है। रामपुर बघौरा गांव निवासी अरविंद कुमार कौशिक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दिन वादी के पिता शिवशंकर से आरोपियों ने डनलप हटा लेने के लिए कहा। शिवशंकर ने डनलप हटाने से मना कर दिया और कहा कि वह हमारी जमीन है। इस बात पर विवाद बढ़ गया। अभियुक्त अशोक कुमार बंदूक लेकर आए और वादी के पिता को गोली मार दी। नौकर गोधन सोनकर आया तो उसे भी गोली मार दी गई।
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घायलावस्था में शिवशंकर को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर बंदूक छीनी और उसे लेकर थाने गए। कोर्ट में आरोपी ने रंजिशन फं साए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
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