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Gonda News: छेड़छाड़ व ब्लैकमेलिंग में युवक व माता-पिता को कारावास
Mon, 23 Feb 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 23 Feb 2026 11:27 PM IST
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गोंडा। नाबालिग से छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। दोषी युवक, उसके पिता और मां को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक जून 2022 को एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि ग्राम घोसियाना केशवपुर पहड़वा निवासी तौफीक आलम ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर उसके फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके पांच लाख रुपये की मांग की। पीड़िता के पिता के अनुसार, 29 मई 2022 को जब वह तौफीक के घर पहुंचे तो उसके पिता बुच्ची और मां नसरीन ने भी कथित रूप से ब्लैकमेल कर रकम मांगी और मना करने पर धमकी दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने तौफीक आलम को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड, उसके पिता बुच्ची को दो वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा नसरीन को दो वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक जून 2022 को एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि ग्राम घोसियाना केशवपुर पहड़वा निवासी तौफीक आलम ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर उसके फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके पांच लाख रुपये की मांग की। पीड़िता के पिता के अनुसार, 29 मई 2022 को जब वह तौफीक के घर पहुंचे तो उसके पिता बुच्ची और मां नसरीन ने भी कथित रूप से ब्लैकमेल कर रकम मांगी और मना करने पर धमकी दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सुनवाई के बाद न्यायालय ने तौफीक आलम को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड, उसके पिता बुच्ची को दो वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा नसरीन को दो वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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