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Gonda News: साक्ष्य के अभाव में हत्या व लूट के दो आरोपी दोषमुक्त
Wed, 13 Mar 2024 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 13 Mar 2024 11:20 PM IST
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गोंडा। छपिया थाना क्षेत्र में लगभग आठ साल पूर्व हुई हत्या, साक्ष्य मिटाने व लूट के मामले में आरोपी दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट ने गवाही के दौरान विरोधाभासी बयान देने पर विवेचक (तत्कालीन थानाध्यक्ष) के खिलाफ विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश भी पुलिस अधीक्षक को दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम दरियापुर निवासी वादी रामपाल गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 अप्रैल 2016 को उसके भाई राम प्रताप के मोबाइल पर एक फोन आया। इसके बाद भाई नीरज पांडेय के यहां जाने की बात कहकर बाइक से निकल गया। 18 अप्रैल को उसकी कटा सिर व शरीर पिपरही जंगल (छमुहानी) में मिला है। आरोप था कि ग्राम सैजलपुर मझौवा निवासी नीरज पांडेय व जय प्रकाश ने हमला कर बांका से गर्दन काटकर भाई की हत्या कर लाश जंगल में छिपा दी थी। भाई को ले जाते समय शीतलगंज में दरियापुर के महेश कुमार आदि ने भी आरोपी को देखा था।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद नीरज पांडेय व जय प्रकाश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष कोर्ट में हत्या कर साक्ष्य मिटाने व लूट से जुड़ा कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। मुकदमे के विवेचक थानाध्यक्ष परमानंद तिवारी ने कोर्ट में जिरह के दौरान विरोधाभासी बयान भी दिया।
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विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने साक्ष्य में विरोधाभास को देखते हुए आरोपी अभियुक्त नीरज पांडेय व जय प्रकाश को दोषमुक्त करार देते हुए मुकदमे के विवेचक के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम दरियापुर निवासी वादी रामपाल गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 अप्रैल 2016 को उसके भाई राम प्रताप के मोबाइल पर एक फोन आया। इसके बाद भाई नीरज पांडेय के यहां जाने की बात कहकर बाइक से निकल गया। 18 अप्रैल को उसकी कटा सिर व शरीर पिपरही जंगल (छमुहानी) में मिला है। आरोप था कि ग्राम सैजलपुर मझौवा निवासी नीरज पांडेय व जय प्रकाश ने हमला कर बांका से गर्दन काटकर भाई की हत्या कर लाश जंगल में छिपा दी थी। भाई को ले जाते समय शीतलगंज में दरियापुर के महेश कुमार आदि ने भी आरोपी को देखा था।
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पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद नीरज पांडेय व जय प्रकाश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष कोर्ट में हत्या कर साक्ष्य मिटाने व लूट से जुड़ा कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। मुकदमे के विवेचक थानाध्यक्ष परमानंद तिवारी ने कोर्ट में जिरह के दौरान विरोधाभासी बयान भी दिया।
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विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने साक्ष्य में विरोधाभास को देखते हुए आरोपी अभियुक्त नीरज पांडेय व जय प्रकाश को दोषमुक्त करार देते हुए मुकदमे के विवेचक के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया है।