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Gonda News: नाबालिग से छेड़खानी में दो दोषियों को तीन साल की सजा

Fri, 06 Dec 2024 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 06 Dec 2024 11:24 PM IST
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Three years imprisonment to two culprits for molesting a minor
गोंडा। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी के मामले में दोषी दो अभियुक्तों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण ने नाबालिग बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 20 अगस्त 2016 को ग्राम कुरी बढ़इनपुरवा निवासी विजय व अजय के खिलाफ केस दर्ज कराया।
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विवेचना में साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) व विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त विजय और अजय को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियाें पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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