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Gonda News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
Sun, 03 Sep 2023 10:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 03 Sep 2023 10:58 PM IST
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गोंडा। कटरा बाजार में दलित किशोरी से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि कटरा बाजार क्षेत्र की 16 साल वर्षीय दलित किशोरी ने थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि 11 मई 2020 को रात आठ बजे वह घर में अकेली थी। तभी श्यामू शुक्ल ने आकर उसका हाथ पकड़कर घसीटा विरोध करने पर धमकी देते हुए चला गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दलित किशोरी से छेड़खानी, जान से मारने की धमकी, पाॅक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने अभियुक्त श्यामू को दोषसिद्ध किया। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज (पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने श्यामू को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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पाॅक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि कटरा बाजार क्षेत्र की 16 साल वर्षीय दलित किशोरी ने थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि 11 मई 2020 को रात आठ बजे वह घर में अकेली थी। तभी श्यामू शुक्ल ने आकर उसका हाथ पकड़कर घसीटा विरोध करने पर धमकी देते हुए चला गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दलित किशोरी से छेड़खानी, जान से मारने की धमकी, पाॅक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने अभियुक्त श्यामू को दोषसिद्ध किया। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज (पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने श्यामू को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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