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कूटरचित दस्तावेज से दोबारा कर दिया बैनामा

Thu, 31 Oct 2019 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2019 11:09 PM IST
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The deed of the land was redacted with the deceptive document
मनकापुर (गोंडा)। कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पूर्व में बैनामे की भूमि को दूसरे के नाम पुन: बैनामा करने को लेकर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
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कोतवाली क्षेत्र के पचपुती जगतापुर गांव निवासी भगवान प्रसाद पुत्र कल्लू पुलिस को दिये तहरीर में कहा है कि गांव में स्थित गाटा संख्या.1165-0.1300 हेक्टेयर जो वर्ष 2014 को मूल खातेदार मृतक राम कली के वारिसान केवलपता, कमलपता व जयपता पुत्री राम कली निवासी उपरोक्त से जरिए बैनामा लिया था। जिसकी दाखिल खारिज भी हो चुकी है।
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विपक्षी गण केवलपता द्वारा उक्त जमीन पर अपने नाम पाही बनाकर सरकारी कागजात में हेराफेरी व कूट रचना कर संपूर्ण अराजी का वरासत अपने नाम करा लिया। कुछ दिन बाद केवल पता द्वारा कूटरचित व सरकारी कागजात में हेराफेरी कर पुन: उपरोक्त भूमि का विक्रय सांवली देवी पत्नी तिलकराम के पक्ष में बैनामा कर दिया और क्रेता द्वारा खतौनी में भी नाम दर्ज करा लिया। मामले में पुलिस ने केवल पता व सांवली देवी के खिलाफ हेराफेरी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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