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देश विरोधी नारा लगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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गोंडा। जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने गुरुवार को देश विरोधी नारा लगाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ल ने बताया कि कौड़िया बाजार के पूरे पाठक निवासी तारकेश्वर तिवारी पर स्थानीय थाना में देश विरोधी वीडियो शेयर करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया था।
शेयर किए गए वीडियो में देश के प्रधानमंत्री व हिंदुत्व को गाली देने के साथ देश विरोधी नारा लगाया जा रहा था।
संबंधित वाद में आरोपी पक्ष द्वारा यह तर्क देते हुए जमानत याचिका दायर किया कि मुकदमा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया था लेकिन पुलिस ने उसे रंजिशन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जिला जज ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार न होने का तर्क देते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ल ने बताया कि कौड़िया बाजार के पूरे पाठक निवासी तारकेश्वर तिवारी पर स्थानीय थाना में देश विरोधी वीडियो शेयर करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया था।
शेयर किए गए वीडियो में देश के प्रधानमंत्री व हिंदुत्व को गाली देने के साथ देश विरोधी नारा लगाया जा रहा था।
संबंधित वाद में आरोपी पक्ष द्वारा यह तर्क देते हुए जमानत याचिका दायर किया कि मुकदमा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया था लेकिन पुलिस ने उसे रंजिशन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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जिला जज ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार न होने का तर्क देते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।