{"_id":"6918beddeb36888656033d45","slug":"shiv-narayan-singh-inter-colleges-recognition-remains-intact-gonda-news-c-100-1-slko1026-147242-2025-11-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता यथावत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता यथावत
Sat, 15 Nov 2025 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 15 Nov 2025 11:26 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोंडा। करनैलगंज के शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज को हाईकोर्ट से राहत मिली है। प्रदेश शासन द्वारा जारी मान्यता निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज को पूर्व की भांति संचालित करने की अनुमति दे दी है।
ग्राम लालेमऊ स्थित गाटा संख्या 128 पर निर्मित भवन को एक अप्रैल 2016 को मान्यता प्रदान की गई थी। मगर वर्ष 2017 की भयंकर बाढ़ में विद्यालय भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। चारदीवारी भी ढह गई। इसके बाद 20 मार्च 2020 में विद्यालय प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित कर गाटा संख्या 396 पर बनाए गए नए भवन में कॉलेज संचालित करने की अनुमति मांगी, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
इस पर प्रबंधक ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की, जिसके बाद न्यायालय ने तीन माह में प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया। मामले की जांच कर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जुलाई 2021 में शासन को पत्र भेजकर बताया कि मूल भवन बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है और छात्रहित में स्थान परिवर्तन का अनुरोध विचारणीय है। मान्यता समिति ने भी नए स्थल को मान्यता देने की संस्तुति की।
विज्ञापन
इसके बावजूद शासन ने 24 सितंबर 2025 को यह कहते हुए मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति कर दी कि विद्यालय के स्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रबंधक ने हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने उपलब्ध तथ्यों, मान्यता समिति की संस्तुति और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शासन के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। हाईकाेर्ट ने कहा कि शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता पूर्ववत मानी जाएगी और विद्यालय का संचालन जारी रहेगा। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए जनवरी 2026 में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
ग्राम लालेमऊ स्थित गाटा संख्या 128 पर निर्मित भवन को एक अप्रैल 2016 को मान्यता प्रदान की गई थी। मगर वर्ष 2017 की भयंकर बाढ़ में विद्यालय भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। चारदीवारी भी ढह गई। इसके बाद 20 मार्च 2020 में विद्यालय प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित कर गाटा संख्या 396 पर बनाए गए नए भवन में कॉलेज संचालित करने की अनुमति मांगी, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
विज्ञापन
इस पर प्रबंधक ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की, जिसके बाद न्यायालय ने तीन माह में प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया। मामले की जांच कर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जुलाई 2021 में शासन को पत्र भेजकर बताया कि मूल भवन बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है और छात्रहित में स्थान परिवर्तन का अनुरोध विचारणीय है। मान्यता समिति ने भी नए स्थल को मान्यता देने की संस्तुति की।
विज्ञापन
इसके बावजूद शासन ने 24 सितंबर 2025 को यह कहते हुए मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति कर दी कि विद्यालय के स्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रबंधक ने हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने उपलब्ध तथ्यों, मान्यता समिति की संस्तुति और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शासन के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। हाईकाेर्ट ने कहा कि शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता पूर्ववत मानी जाएगी और विद्यालय का संचालन जारी रहेगा। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए जनवरी 2026 में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।