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Gonda News: सीसीटीवी, अनिवार्य फिटनेस व बिना शपथपत्र दिए नहीं चलेंगे स्कूल वाहन
Fri, 03 Apr 2026 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 03 Apr 2026 11:14 PM IST
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गोंडा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिले में कोई भी स्कूल वाहन बिना 18 बिंदुओं का शपथपत्र दिए सड़क पर नहीं चल सकेगा। इसके लिए विभाग ने स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल शुरू किया है, जहां स्कूल संचालकों को अपने वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी।
एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि स्कूल संचालकों को http://upisvmp.com पर लॉगिन करने के बाद शपथपत्र का प्रारूप मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है। इस शपथपत्र में वाहन में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। बिना पोर्टल पर जानकारी फीड किए कोई भी स्कूली वाहन संचालन की अनुमति नहीं पाएगा।
एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही सत्यापन करेंगे। यदि किसी वाहन की जानकारी गलत पाई जाती है या विवरण दर्ज नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन को सीज कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली वाहनों की सघन जांच की जाएगी। (संवाद)
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एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि स्कूल संचालकों को http://upisvmp.com पर लॉगिन करने के बाद शपथपत्र का प्रारूप मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है। इस शपथपत्र में वाहन में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। बिना पोर्टल पर जानकारी फीड किए कोई भी स्कूली वाहन संचालन की अनुमति नहीं पाएगा।
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एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही सत्यापन करेंगे। यदि किसी वाहन की जानकारी गलत पाई जाती है या विवरण दर्ज नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन को सीज कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली वाहनों की सघन जांच की जाएगी। (संवाद)
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