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Gonda News: गोंडा में पैथकाइंड लैब की फ्रेंचाइजी के संचालन पर रोक
Mon, 31 Aug 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:24 PM IST
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बस स्टेशन के समीप संचालित पैथकाइंड लैब। - संवाद
गोंडा। जिले में संचालित पैथकाइंड की सभी फ्रेंचाइजी के संचालन पर सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शिकायत के बाद सीएमओ ने फ्रेंचाइजी संचालक से स्टाफ की शैक्षिक योग्यता, पंजीकरण, प्रशिक्षण और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण से संबंधित अभिलेख तलब किए हैं।
न्यू कॉलोनी गाजी कांप्लेक्स, बड़गांव निवासी शुभम श्रीवास्तव ने डीएम से शिकायत की थी। आरोप है कि 18 अगस्त की शाम बड़गांव पुलिस चौकी के पास जीजीआईसी के सामने स्थित पैथकाइंड कलेक्शन सेंटर पर उन्होंने एचबीएवनसी की जांच कराई थी। रक्त का नमूना देने के कुछ देर बाद उनके हाथ में काला धब्बा पड़ गया और सूजन आ गई।
डीएम प्रियंका निरंजन ने सीएमओ को शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने को कहा। सीएमओ ने सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण की जांच शुरू कर दी। सीएमओ की ओर से जारी नोटिस में फ्रेंचाइजी आवंटन से संबंधित नियम और शासनादेश, कार्यरत स्टाफ की सूची, उनकी शैक्षिक डिग्री व पंजीकरण और बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी गई है। नोटिस के अनुसार संचालक को पूर्व में भी मौखिक रूप से निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक वांछित आख्या और अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए गए। सीएमओ ने इसे जनहित और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित पैथकाइंड की सभी फ्रेंचाइजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। संबंधित संचालक को अभिलेख और आख्या तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सीएमओ ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित पैथकाइंड अथवा अन्य प्रकार की फ्रेंचाइजी के संचालन पर रोक लगाने और उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है।
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न्यू कॉलोनी गाजी कांप्लेक्स, बड़गांव निवासी शुभम श्रीवास्तव ने डीएम से शिकायत की थी। आरोप है कि 18 अगस्त की शाम बड़गांव पुलिस चौकी के पास जीजीआईसी के सामने स्थित पैथकाइंड कलेक्शन सेंटर पर उन्होंने एचबीएवनसी की जांच कराई थी। रक्त का नमूना देने के कुछ देर बाद उनके हाथ में काला धब्बा पड़ गया और सूजन आ गई।
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डीएम प्रियंका निरंजन ने सीएमओ को शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने को कहा। सीएमओ ने सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण की जांच शुरू कर दी। सीएमओ की ओर से जारी नोटिस में फ्रेंचाइजी आवंटन से संबंधित नियम और शासनादेश, कार्यरत स्टाफ की सूची, उनकी शैक्षिक डिग्री व पंजीकरण और बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी गई है। नोटिस के अनुसार संचालक को पूर्व में भी मौखिक रूप से निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक वांछित आख्या और अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए गए। सीएमओ ने इसे जनहित और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित पैथकाइंड की सभी फ्रेंचाइजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। संबंधित संचालक को अभिलेख और आख्या तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सीएमओ ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित पैथकाइंड अथवा अन्य प्रकार की फ्रेंचाइजी के संचालन पर रोक लगाने और उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है।