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Gonda News: नशीली गोली रखने के जुर्म में एक साल की सजा

Fri, 30 Jun 2023 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 30 Jun 2023 11:19 PM IST
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One year imprisonment for drug possession
गोंडा। नशीली दवा रखने के दोषी को न्यायालय ने एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि छपिया थाने की पुलिस ने 26 दिसंबर 2022 को क्षेत्र के करनपुर सोनार गली निवासी रमजान को 120 गोली नशीली दवा अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने रमजान को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने रमजान को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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