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Gonda News: पूर्व सांसद का पैर छूने के मामले में चार वकीलों को जारी नोटिस निरस्त
Fri, 21 Mar 2025 10:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 21 Mar 2025 10:49 PM IST
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गोंडा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण का पैर छूने के मामले में सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री की ओर से एडीजीसी समेत चार वकीलों को दिया गया नोटिस अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया है।
सिविल कोर्ट परिसर स्थित एक अदालत में पेश होने आए कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अभिवादन करते हुए कुछ अधिवक्ताओं ने चरण स्पर्श किया था। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो बृहस्पतिवार को सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा ने संघ के सदस्य अधिवक्ता शिवम सिंह रैकवार, मनोज कुमार सिंह सोमवंशी, अनिल कुमार सिंह और एडीजीसी विनय सिंह को नोटिस देकर 14 दिन में कारण सहित जवाब प्रस्तुत करने को कहा था।
शुक्रवार को अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र ने नोटिस को यह कहकर निरस्त कर दिया कि महामंत्री ने बिना कार्यकारिणी की बैठक बुलाए और बिना अध्यक्ष व कार्यकारिणी को विश्वास में लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में महामंत्री की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।
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सिविल कोर्ट परिसर स्थित एक अदालत में पेश होने आए कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अभिवादन करते हुए कुछ अधिवक्ताओं ने चरण स्पर्श किया था। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो बृहस्पतिवार को सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा ने संघ के सदस्य अधिवक्ता शिवम सिंह रैकवार, मनोज कुमार सिंह सोमवंशी, अनिल कुमार सिंह और एडीजीसी विनय सिंह को नोटिस देकर 14 दिन में कारण सहित जवाब प्रस्तुत करने को कहा था।
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शुक्रवार को अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्र ने नोटिस को यह कहकर निरस्त कर दिया कि महामंत्री ने बिना कार्यकारिणी की बैठक बुलाए और बिना अध्यक्ष व कार्यकारिणी को विश्वास में लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में महामंत्री की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।
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