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Gonda News: युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 30 Oct 2024 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 30 Oct 2024 11:00 PM IST
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Man convicted of murdering a youth sentenced to life imprisonment
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फावड़े से मारकर युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम कोरीपुरवा उम्मेदजोत की कुसुमा देवी ने 24 अप्रैल 2022 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। उसने कहा कि बीती रात परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। उसका बेटा सुनील कुमार भी घर के सामने सोया था। सुबह जब सोकर उठी तो देखा कि सुनील कुमार मृत पड़ा है। घर के बगल रहने वाले पूरन गौतम ने बताया कि गांव के ही राजिंदर प्रसाद ने फावड़े से मारकर हत्या कर दी। विवेचना में हत्या के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी राजिंदर प्रसाद के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषी अभियुक्त राजिंदर प्रसाद को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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