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Gonda News: बहन के हत्यारे को आजीवन कारावास

Sat, 11 Oct 2025 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 11 Oct 2025 12:08 AM IST
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Life imprisonment for sister's murderer
गोंडा। सगी बहन की हत्या के मामले में दोषी भाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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नवाबगंज के ग्राम किशुनदासपुर निवासी नरेंद्र बहादुर सिंह ने 14 मई 2020 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 13 मई की रात चाईंपुरवा किशुनदासपुर निवासी रामकुमार ने अपने बेटे शिवमंगल के साथ मिलकर पारिवारिक विवाद के कारण अपनी 16 साल की बेटी शिव कुमारी की हत्या करके शव को नदी के किनारे दफन कर दिया। विवेचना में पुलिस ने तरबगंज तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में जमीन खोदवाकर शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। हत्या व साक्ष्य मिटाने के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी शिवमंगल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शिवमंगल को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। (संवाद)
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