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Gonda News: अपहरण व पाॅक्सो एक्ट में दोषी को कैद

Wed, 12 Jul 2023 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 12 Jul 2023 11:08 PM IST
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Imprisonment of the culprit in kidnapping and poxo act
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में बालिका के अपहरण और पाॅक्सो एक्ट के जुर्म में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी युवक को तीन वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
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पाॅक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि शहर की एक महिला ने 25 अगस्त 2019 को नगर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि 18 अगस्त 2019 को रात 11 बजे उसकी 16 साल की बेटी को रवि कुमार कश्यप बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालिका के अपहरण व पाॅक्सो एक्ट के अपराध का सबूत मिलने पर रवि कुमार कश्यप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अदालत ने रवि को दोषसिद्ध किया। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने रवि को तीन वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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