फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Imprisonment for a person guilty of culpable homicide not amounting to murder

Gonda News: गैर इरादतन जानलेवा हमले के दोषी को कारावास

Fri, 27 Sep 2024 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 27 Sep 2024 11:50 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment for a person guilty of culpable homicide not amounting to murder
गोंडा। अपशब्द कहकर मारपीट व गैर इरादतन जानलेवा हमले के दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज के ग्राम बुधईपुरवा मौजा सोनहरा के रामचंदर ने कटरा बाजार थाने में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि आठ नवंबर 2007 को कटरा बाजार के ग्राम भटपुरवा देवापसिया निवासी ब्रह्मा दीक्षित उनके पुत्र परागदीन से ठेलिया पर सामान लदवाकर ले गया था। परागदीन घर नहीं लौटा तो तलाश की गई। तब वह मनिकापुर के पास सड़क पर पड़ा मिला। उसके शरीर पर गंभीर चोटें हैं। परागदीन ने बताया कि किराया मांगने पर ब्रह्मा दीक्षित ने उसे अपशब्द कहे और पीटकर घायल कर दिया। विवेचना में अपराध के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन

विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने ब्रह्मा दीक्षित को तीन साल के कारावास व 56 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित परागदीन को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed