फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Husband sentenced to seven years for abetting suicide

Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को सात साल की सजा

Sat, 20 May 2023 10:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 20 May 2023 10:53 PM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to seven years for abetting suicide
गोंडा। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के पांच साल पुराने मामले में शनिवार को कोर्ट का फैसला आया। इसमें आरोपी पति को सात साल कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) घनश्याम पांडेय ने बताया कि दिनेश कुमार निवासी खैरा रेलवे काॅलोनी बड़गांव ने नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि उसने अपनी बेटी अर्चना का विवाह पांच साल पहले बाराबंकी के रामसनेहीघाट के ग्राम मऊ गोरपुर निवासी विनय कुमार से किया था। पति व ससुराल वाले दहेज में चौपहिया वाहन, सोने की जंजीर व नकदी की मांग को लेकर अर्चना को परेशान करते थे।
विज्ञापन

27 अप्रैल 2017 को पति विनय कुमार, ससुर अशोक कुमार, सास किरन व उनके रिश्तेदार राजनरायन ने अर्चना को पीटकर घर से भगा दिया। 23 जुलाई 2018 को दहेज उत्पीड़न के विचाराधीन केस में पैरवी करने के लिए अर्चना भाई अखिलेश के साथ कचहरी गई थी। वहां सुसराल वालों ने उस पर चारित्रिक आरोप लगाकर अपशब्द कहे। इससे क्षुब्ध होकर अर्चना ने मायके में आत्मदाह कर जान दे दी थी। मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ डॉ. अनामिका चौहान ने आरोपी विनय कुमार को सात साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed