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Gonda News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को पांच साल का कारावास

Wed, 11 Feb 2026 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 11 Feb 2026 11:08 PM IST
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Five years imprisonment to three accused of deadly attack
गोंडा। जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने बुधवार को तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 27 मई 2016 को वादी मो. स्वाले निवासी गाजीपुर थाना सादुल्लानगर (जनपद बलरामपुर) ने थाना खोड़ारे में तहरीर दी थी कि भूमि विवाद के चलते कलामुद्दीन, नौशाद मोहम्मद व जरीना ने उनके भाई मो. उमर व भाभी शाहिदा खातून पर हॉकी, चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
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घायल मो. उमर को छोड़कर हमलावर मौके से भाग गए। उपचार जिला अस्पताल गोंडा में कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की थी। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार कलामुद्दीन, नौशाद मोहम्मद व जरीना को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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