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Gonda News: बहू की हत्या में दोषी ससुर को आजीवन कारावास

Wed, 24 Jul 2024 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 24 Jul 2024 11:44 PM IST
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Father-in-law convicted of murdering daughter-in-law, sentenced to life imprisonment
साक्ष्य के अभाव में पति और सास दोषमुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी ससुर को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में सास और पति को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम डोलकुंवा शुक्ल पुरवा निवासी लल्लन ने 16 दिसंबर, 2021 को खरगूपुर थाने में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी चंद्रावती की शादी ग्राम सुहागिन पुरवा विरतिहा नौशहरा के रहने वाले कुंज बिहारी के साथ 20 जुलाई, 2021 को की थी। शादी के बाद से ही दामाद कुंज बिहारी, उसके पिता ईशरे उर्फ ईश्वरचंद्र व मां सोहरता उर्फ फूलमती दहेज मांगकर बेटी को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर बेटी को मार डाला।
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विवेचना के दौरान हत्या, दहेज हत्या व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ईशरे को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में कुंज बिहारी व सोहरता को दोषमुक्त कर दिया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दोषी ईशरे को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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