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प्रणित मोरे: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 370 रुपए की बिरयानी वाला मामला, अदालत ने केंद्र और दो राज्यों को भेजा नोटिस

Mon, 21 Sep 2026 04:42 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 21 Sep 2026 04:42 PM IST
सार

Pranit More: '370 रुपए की बिरयानी' वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित कई राज्यों को नोटिस भेजा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामाल।
 

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Supreme Court notice on Pranit Mores plea to club FIRs in Rs 370 biryani row
प्रणित मोरे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

'370 रुपए की बिरयानी' विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की।  
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Supreme Court notice on Pranit Mores plea to club FIRs in Rs 370 biryani row
प्रणित मोरे - फोटो : इंस्टाग्राम@rj_pranit
क्या है प्रणित मोरे के वकील की तली
प्रणित मोरे की तरफ से पेश वकील ने अदालत से कहा कि अलग-अलग एफआईआर में आरोप लगभग एक जैसे हैं, इसलिए इन मामलों को एक साथ सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोरे के वकील ने बताया कि कॉमेडियन इस विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। वह मामले में ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस विवादित वीडियो को लेकर मामला शुरू हुआ, उसे एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हटा दिया गया था। वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले मोरे की पीआर टीम ने उनसे मंजूरी नहीं ली थी।

अदालत ने मांगा जवाब
इन दलीलों पर अब अदालत ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया है। 

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हिमांशु जांगड़ा-प्रणित मोरे - फोटो : इंस्टाग्राम
कैसे शुरू हुआ विवाद?
  • '370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद की शुरुआत गुरुग्राम में हुए प्रणित मोरे के एक स्टैंड-अप शो से हुई थी। 
  • शो में मौजूद हिमांशु जांगड़ा नामक युवक ने अपनी एक डेट का अनुभव सुनाया। 
  • उसने बताया कि डेट के दौरान उसने चिकन बिरयानी पर करीब 370 रुपए खर्च किए थे। 
  • इसके बाद उसने ऐसी टिप्पणी की, जिसे महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक माना गया।
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प्रणित मोरे - फोटो : X
प्रणित मोरे पर लगा ये इल्जाम
वायरल क्लिप में हिमांशु ने यह संकेत दिया था कि जब उसने डेट पर 370 रुपए खर्च किए हैं, तो उसे बदले में शारीरिक संबंध की उम्मीद थी। जब लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तब भी उसने अपने खर्च को लेकर 'वसूल' करने जैसी बात कही। वायरल वीडियो में प्रणित मोरे हिमांशु की बात पर हंसते दिखाई दिए और उन्होंने इसे 'पीक गुरुग्राम कंटेंट' कहा। इस मामले पर आलोचकों का कहना था कि ऐसी बात पर रोक लगाने या उसे गंभीरता से लेने के बजाय मोरे ने हंसकर उसे आगे बढ़ाया।

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प्रणित मोरे - फोटो : सोशल मीडिया
राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान
मामला बढ़ने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। आयोग ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को तलब किया था और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से भी मामले में कार्रवाई करने को कहा था। आयोग की ओर से कहा गया था कि वायरल वीडियो में कही गई बातें महिला के खिलाफ जबरदस्ती और सहमति जैसे गंभीर मुद्दों को हल्के में लेने वाली नजर आती हैं। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज की।

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प्रणित मोरे - फोटो : सोशल मीडिया
अलग-अलग जगहों पर हुई एफआईआर
इस विवाद को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं, गुरुग्राम में भी मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई हुई। इस तरह एक ही विवाद से जुड़े मामले अलग-अलग राज्यों तक पहुंच गए, जिसके बाद मोरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

कॉमेडियन ने मांग माफी
विवाद बढ़ने के बाद प्रणित मोरे ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें उस बातचीत के दौरान हस्तक्षेप करना चाहिए था लेकिन वह भीड़ की प्रतिक्रिया में बह गए थे। दूसरी ओर, हिमांशु जांगड़ा को भी इस विवाद के बाद अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।
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