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Gonda News: 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो भी नहीं कटेगा नाम

Thu, 20 Nov 2025 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 20 Nov 2025 11:48 PM IST
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Even if your name is not in the 2003 voter list, your name will not be deleted
गोंडा। जिले में लोकसभा व विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तमाम लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनका व उनके माता-पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में क्या होगा? लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होगा। इसके बाद उन्हें 13 प्रमाणपत्रों में से कोई एक देना होगा। ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में बरकरार रहेगा।
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जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने के बाद वापस लेकर बीएलओ के स्तर से डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। बीएलओ स्तर से एसआईआर की जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके साथ ही बीएलओ व संभ्रांत लोगों के माध्यम से फॉर्म भरने में मदद की जा रही है। वहीं, 2003 की मतदाता सूची देखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। बीएलओ के पास भी सूची उपलब्ध है। मतदाताओं को 2003 एसआईआर से जुड़ी जानकारी के लिए दौड़भाग न करनी पड़े, इसके लिए भारत और राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी सूची अपलोड की गई है। इसे जिले की वेबसाइट से भी लिंक किया गया है। जिले की gonda.nic.in वेबसाइट से एसआईआर से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन हासिल की जा सकती है।
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इनमें से किसी एक दस्तावेज की होगी आवश्यकता
अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर में जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, दसवीं या किसी कॉलेज का शैक्षणिक दस्तावेज, परिवार रजिस्टर नकल, जमीन या मकान के दस्तावेज, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, वन अधिकार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
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फॉर्म भरना है अनिवार्य
अगर 2023 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी किसी का नाम नहीं कटेगा। कारण जानने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी को एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है।
--आलोक कुमार, एडीएम
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