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घर में युवक की हत्या कर शव लटकाने पर दो भाईयों को उम्रकैद की सजा
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गोंडा। घर में घुसकर युवक की हत्या कर शव लटकाने के मामले में दो भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मंगलवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि राज बहादुर निवासी काशीपुर डीहा कोतवाली कर्नलगंज ने थाने में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया कि 16 जून 2017 को उसके पुत्र मंजीत कुमार और गांव के राजेंद्र के पुत्रों रामकेश और पृथ्वीराज से कहासुनी हुई। दोनों ने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके दूसरे ही दिन सुबह साढ़े दस बजे उसके लड़के मंजीत को अकेला देखकर रामकेश और पृथ्वीराज घर में घुस गए और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को साड़ी में बांधकर कमरे लगी अरगनी से टांग दिया। वादी के अनुसार उसकी पत्नी और बहू ने दोनों को घर से निकलते हुए देखा था।
पुलिस ने मुकदमा कर विवेचना की और दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने मामले में नियमित पैरवी की और अभियुक्तों के विरुद्ध अनेक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर उसे कठोर दंड से दंडित करने की मांग की। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 अनामिका चौहान ने अभियुक्त रामकेश और पृथ्वीराज को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मंगलवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि राज बहादुर निवासी काशीपुर डीहा कोतवाली कर्नलगंज ने थाने में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया कि 16 जून 2017 को उसके पुत्र मंजीत कुमार और गांव के राजेंद्र के पुत्रों रामकेश और पृथ्वीराज से कहासुनी हुई। दोनों ने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके दूसरे ही दिन सुबह साढ़े दस बजे उसके लड़के मंजीत को अकेला देखकर रामकेश और पृथ्वीराज घर में घुस गए और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को साड़ी में बांधकर कमरे लगी अरगनी से टांग दिया। वादी के अनुसार उसकी पत्नी और बहू ने दोनों को घर से निकलते हुए देखा था।
पुलिस ने मुकदमा कर विवेचना की और दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने मामले में नियमित पैरवी की और अभियुक्तों के विरुद्ध अनेक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर उसे कठोर दंड से दंडित करने की मांग की। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 अनामिका चौहान ने अभियुक्त रामकेश और पृथ्वीराज को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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