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दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल की सजा
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गोंडा। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी पति को 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई 2021 को विक्रम पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम व थाना उमरीबेगमगंज ने तरबगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि पुत्री नीलम की शादी एक वर्ष पहले राजेश निषाद निवासी ग्राम पकड़ी (हल्दीगांव) थाना तरबगंज से की थी। दहेज में मोटर साइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर पति राजेश निषाद व उसके परिवार वाले प्रताड़ित करते थे। बेटी को मारते पीटते थे।
25 मई को सूचना मिली कि राजेश व उसके परिवार वालों ने लड़की को मार दिया है। वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दहेज हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति राजेश निषाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त राजेश निषाद के विरुद्ध दहेज हत्या के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया।
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गुरुवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने अभियुक्त राजेश निषाद को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई 2021 को विक्रम पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम व थाना उमरीबेगमगंज ने तरबगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि पुत्री नीलम की शादी एक वर्ष पहले राजेश निषाद निवासी ग्राम पकड़ी (हल्दीगांव) थाना तरबगंज से की थी। दहेज में मोटर साइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर पति राजेश निषाद व उसके परिवार वाले प्रताड़ित करते थे। बेटी को मारते पीटते थे।
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25 मई को सूचना मिली कि राजेश व उसके परिवार वालों ने लड़की को मार दिया है। वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दहेज हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति राजेश निषाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त राजेश निषाद के विरुद्ध दहेज हत्या के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया।
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गुरुवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने अभियुक्त राजेश निषाद को 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।