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Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की सजा
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गोंडा। परसपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी पृथ्वीराज लोधी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नित्या पांडेय की अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, सात मई 2022 को परसपुर थाने में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पृथ्वीराज लोधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद 20 अक्तूबर 2022 को आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पृथ्वीराज लोधी को दोषी माना। शुक्रवार को अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। कटरा बाजार थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दुर्गा गौतम उर्फ अजय उर्फ दुलारे की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने निरस्त कर दी। मामले में 13 जनवरी 2026 को नाबालिग के गायब होने की शिकायत पर कटरा बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी का नाम सामने आया। - संवाद
जेल में बंदियों की समस्याएं सुनीं
गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने मंडलीय कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने सिद्धदोष बंदियों की जिनकी अपील दाखिल नहीं हुई है, उनकी अपील के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। महिला बैरक, बच्चों की पढ़ाई, किचन में भोजन की गुणवत्ता, अस्पताल और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जेलर आफताब अंसारी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी और डिप्टी जेलर शैलेंद्र वर्मा मौजूद रहे।-संवाद
मारपीट के मामले में निचली अदालत का आदेश निरस्त
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने दांडिक निगरानी स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल 2022 के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मामला संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को पुनर्विचार के लिए भेजते हुए उपलब्ध सभी साक्ष्यों का समग्र परीक्षण कर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला मोतीगंज थाने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने परिवादिनी के बयान और गवाहों के कथनों के साथ पूर्व की पुलिस विवेचना, अंतिम रिपोर्ट, जमीन विवाद और अन्य उपलब्ध सामग्री का समुचित परीक्षण नहीं किया।- संवाद
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अभियोजन के अनुसार, सात मई 2022 को परसपुर थाने में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पृथ्वीराज लोधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद 20 अक्तूबर 2022 को आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
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मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पृथ्वीराज लोधी को दोषी माना। शुक्रवार को अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। कटरा बाजार थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दुर्गा गौतम उर्फ अजय उर्फ दुलारे की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने निरस्त कर दी। मामले में 13 जनवरी 2026 को नाबालिग के गायब होने की शिकायत पर कटरा बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी का नाम सामने आया। - संवाद
जेल में बंदियों की समस्याएं सुनीं
गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने मंडलीय कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने सिद्धदोष बंदियों की जिनकी अपील दाखिल नहीं हुई है, उनकी अपील के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। महिला बैरक, बच्चों की पढ़ाई, किचन में भोजन की गुणवत्ता, अस्पताल और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जेलर आफताब अंसारी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी और डिप्टी जेलर शैलेंद्र वर्मा मौजूद रहे।-संवाद
मारपीट के मामले में निचली अदालत का आदेश निरस्त
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने दांडिक निगरानी स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल 2022 के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मामला संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को पुनर्विचार के लिए भेजते हुए उपलब्ध सभी साक्ष्यों का समग्र परीक्षण कर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला मोतीगंज थाने से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने परिवादिनी के बयान और गवाहों के कथनों के साथ पूर्व की पुलिस विवेचना, अंतिम रिपोर्ट, जमीन विवाद और अन्य उपलब्ध सामग्री का समुचित परीक्षण नहीं किया।- संवाद