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Gonda News: संयुक्त शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी
Fri, 05 Dec 2025 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 05 Dec 2025 11:27 PM IST
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गोंडा। सेवानिवृत्त शिक्षक आत्म प्रकाश सिंह को नियमित न करने और पेंशन न देने के मामले में हाईकोर्ट ने मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। मनकापुर बाजार निवासी आत्म प्रकाश सिंह को 20 सितंबर 1988 को एपी इंटर कॉलेज में हाईस्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रदर्शक (डिमांस्ट्रेटर) पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में पदोन्नति पाकर वे प्रवक्ता बने।
35 वर्ष तक सेवा देने के बाद 31 मार्च 2023 को वह सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें नियमितीकरण और पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।
पांच जनवरी 2024 को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने उनका नियमितीकरण आवेदन निरस्त कर दिया। आत्म प्रकाश सिंह ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
13 सितंबर 2024 को न्यायालय ने संयुक्त शिक्षा निदेशक का आदेश रद्द कर दिया और दो माह के भीतर याची को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित करने और पात्र होने पर पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। प्रकरण की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में होगी।
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35 वर्ष तक सेवा देने के बाद 31 मार्च 2023 को वह सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें नियमितीकरण और पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।
पांच जनवरी 2024 को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने उनका नियमितीकरण आवेदन निरस्त कर दिया। आत्म प्रकाश सिंह ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
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13 सितंबर 2024 को न्यायालय ने संयुक्त शिक्षा निदेशक का आदेश रद्द कर दिया और दो माह के भीतर याची को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित करने और पात्र होने पर पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। प्रकरण की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में होगी।
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