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Gonda News: रिश्वत लेते पकड़े गए लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 09 Jun 2026 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 09 Jun 2026 11:26 PM IST
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गोंडा। दस हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए बहराइच जिले में तैनात लेखपाल को न्यायालय से राहत नहीं मिली है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रभारी विशेष न्यायाधीश दानिश हसनैन ने आरोपी लेखपाल उमेश कुमार पाठक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार बहराइच जिले के महसी में तैनात लेखपाल उमेश कुमार पाठक को भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एंटी करप्शन टीम ने 26 मई 2026 को गिरफ्तार किया था। आरोपी लेखपाल की तरफ से न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। (संवाद)
नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को सजा
गोंडा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए सिराज खां को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई है। कटरा बाजार के जयरामजोत निवासी सिराज खां को पुलिस ने 240 नशीली गोलियों के साथ वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोषी को दो माह के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई। (संवाद)
अपहरण व लूट के मामले में आरोपी को जमानत
गोंडा। अपहरण व लूट के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी अर्चना पांडेय की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए सशर्त राहत प्रदान की है। कोतवाली नगर में एक युवक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें तमंचा दिखाकर नकदी, घड़ी का छीनने का आरोप था। आरोप था कि विपक्षियों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी। इस मामले में विवेचना के दौरान अर्चना पांडेय का नाम सामने आया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उन्हें राहत प्रदान की है। (संवाद)
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कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोपी रामबाबू की दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना के परसहना गांव में 19 दिसंबर 2025 को जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी रामबाबू सहित अन्य ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार करके घायल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद रामबाबू की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। (संवाद)
फर्जी बैनामा मामले में महिला की अर्जी खारिज
गोंडा। परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पुश्तैनी मकान पर कथित रूप से फर्जी बैनामा कराने के आरोप में गिरफ्तार रजिया की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने सुनवाई बाद निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने परसपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पुश्तैनी मकान को धोखाधड़ी करके एक महिला ने दूसरे को बैनामा कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। (संवाद)
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नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को सजा
गोंडा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए सिराज खां को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई है। कटरा बाजार के जयरामजोत निवासी सिराज खां को पुलिस ने 240 नशीली गोलियों के साथ वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोषी को दो माह के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई। (संवाद)
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अपहरण व लूट के मामले में आरोपी को जमानत
गोंडा। अपहरण व लूट के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी अर्चना पांडेय की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए सशर्त राहत प्रदान की है। कोतवाली नगर में एक युवक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें तमंचा दिखाकर नकदी, घड़ी का छीनने का आरोप था। आरोप था कि विपक्षियों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी। इस मामले में विवेचना के दौरान अर्चना पांडेय का नाम सामने आया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उन्हें राहत प्रदान की है। (संवाद)
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कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोपी रामबाबू की दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई के बाद कोर्ट ने निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना के परसहना गांव में 19 दिसंबर 2025 को जमीन के विवाद को लेकर विपक्षी रामबाबू सहित अन्य ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार करके घायल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद रामबाबू की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। (संवाद)
फर्जी बैनामा मामले में महिला की अर्जी खारिज
गोंडा। परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पुश्तैनी मकान पर कथित रूप से फर्जी बैनामा कराने के आरोप में गिरफ्तार रजिया की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने सुनवाई बाद निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने परसपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पुश्तैनी मकान को धोखाधड़ी करके एक महिला ने दूसरे को बैनामा कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। (संवाद)