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Gonda News: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी किशोर घोषित
Sat, 01 Nov 2025 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 01 Nov 2025 10:57 PM IST
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गोंडा। कौड़िया थाना के एक गांव में 28 जून 2025 को हुई नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और हत्या की वारदात के मामले में नया मोड़ आ गया है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोपी चाचा को किशोर घोषित करते हुए मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजने का आदेश दिया है।
कौड़िया क्षेत्र के एक गांव में बालिका के साथ उसके सगे चाचा ने दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके शव झाड़ियों में फेंक दिया था। मौके पर मिली आरोपी चप्पल से पुलिस ने खुलासा करके गिरफ्तारी की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी डिफेंस काउंसिल ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि वह नाबालिग है। उसने क्षेत्र के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच तक पढ़ाई की है। न्यायालय ने संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को एसआर रजिस्टर के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार घटना के समय आरोपी की आयु 14 वर्ष आठ माह 16 दिन पाई गई। अदालत ने अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने आरोपी की पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड भेजने तथा कारागार अधीक्षक को आरोपी को बाल सुधार गृह भेजने के निर्देश दिए। अब आगे की कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को निर्धारित की गई है।
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कौड़िया क्षेत्र के एक गांव में बालिका के साथ उसके सगे चाचा ने दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके शव झाड़ियों में फेंक दिया था। मौके पर मिली आरोपी चप्पल से पुलिस ने खुलासा करके गिरफ्तारी की थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिप्टी डिफेंस काउंसिल ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि वह नाबालिग है। उसने क्षेत्र के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच तक पढ़ाई की है। न्यायालय ने संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को एसआर रजिस्टर के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार घटना के समय आरोपी की आयु 14 वर्ष आठ माह 16 दिन पाई गई। अदालत ने अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने आरोपी की पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड भेजने तथा कारागार अधीक्षक को आरोपी को बाल सुधार गृह भेजने के निर्देश दिए। अब आगे की कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को निर्धारित की गई है।
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