फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Accused of molesting two years imprisonment

छेड़खानी के आरोपी को दो वर्ष की कैद

Thu, 03 Dec 2015 11:47 PM IST
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 03 Dec 2015 11:47 PM IST
विज्ञापन
थाना महराजगंज तराई क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में तीन फरवरी 2014 को गांव महदेईया निवासी नान्हू उर्फ मनोज कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस ने मनोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन


परीक्षण के बाद साक्ष्यों के आधार पर जेएम प्रथम हेमंत कुमार कुशवाहा ने सात फरवरी 2013 को छेड़खानी का आरोपी मानते हुए मनोज कुमार को दो वर्ष के कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया था।
विज्ञापन


जेएम प्रथम के आदेश के खिलाफ मनोज कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी।  अपील की सुनवाई एफटीसी न्यायालय में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रवीन्द्र यादव ने पूर्व पारित आदेश को सही बताया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मनोज को निर्दोष बताते हुए तमाम दलीलें दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए मनोज की सजा को बरकरार रखा। न्यायाधीश ने मनोज की अपील को खारिज करते हुए उसे जिला कारागार भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed