फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   10 years rigorous imprisonment for the rapist

दुष्कर्मी को 10 साल का कठोर कारावास

Mon, 10 Oct 2022 11:10 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 10 Oct 2022 11:10 PM IST
विज्ञापन
10 years rigorous imprisonment for the rapist
गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में अपहरण कर युवती से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि मनकापुर क्षेत्र की एक युवती ने 13 मई 2019 को कोतवाली में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि अनिल कुमार निवासी शंभूनगर बुटाहा, मनकापुर पांच साल से बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब वह उसे धोखा देकर कहीं और शादी कर रहा है।
विज्ञापन

पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अपहरण कर दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त अनिल कुमार को दोषसिद्ध किया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश नेे अभियुक्त अनिल कुमार को दुष्कर्म के अपराध में 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की कुल धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed